
इंदौर। जिले में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए पशु औषधालय सेण्डल, जिला इंदौर में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी माधु रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, इंदौर संभाग निर्धारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार रावत द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में सामने आया कि उन्होंने अनुचित तरीके से ऑनलाइन उपस्थिति (सार्थन एप) दर्ज की, वहीं भारत पशुधन एप पर कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कार्य एवं प्रविष्टियां शून्य पाई गईं। इसके अलावा शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं नियमों की अवहेलना भी उजागर हुई।
इन गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में रावत को नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।