
इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में अनियंत्रित और नियम विरूद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और 30 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
आदेश के अनुसार, किसी भी उत्सव या कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, बैंड, प्रेशर हार्न और अन्य यंत्र केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही उपयोग किए जा सकेंगे। सामान्यतः अधिकतम दो लाउडस्पीकर की अनुमति होगी और प्रेशर हार्न की बिक्री व भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों और नागरिकों से नियमों का पालन करने और उल्लंघन रोकने की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू किया जाएगा।