
इंदौर। शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हो रही लगातार मौतों और हादसों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। दो महीने के भीतर गला कटने से दो लोगों की मौत और 13 के गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि चाइनीज मांजा किसी भी हाल में शहर की छतों, गलियों और बाजारों में नजर नहीं आना चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिग चाइनीज मांजे से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बीएनएस 2023 की धारा 106(1) के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंदौर पुलिस आयुक्त के साथ-साथ भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, धार, खरगोन और रतलाम के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने बाजारों और गोदामों में तत्काल छापेमारी कर चाइनीज मांझे की सप्लाई चेन तोड़ने के आदेश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जनता को जागरूक करने को कहा है कि यह मांजा न सिर्फ प्रतिबंधित, बल्कि जानलेवा भी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं चलेगी।
10 पर कार्रवाई, 3 जिला बदर
चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने 10 लोगों पर कार्रवाई की। इसमें 3 लोगों को जिला बदर किया गया, वहीं 7 को छह माह की अवधि तक थाने में आकर हाजिरी देने के लिए आदेश दिया गया। चाइनीज मांझे के अवैध कामों में लिप्त इरफान उर्फ इफ्तेखार निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी को एक साल के लिए जिलाबदर किया गया। वहीं तनवीर उर्फ तन्नू उर्फ मसूदी पुत्र अब्दुल गनी निवासी हिना पैलेस कॉलोनी और रोहित पुत्र विक्रम धनगर निवासी मेघदूत नगर को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। पुलिस ने मनीष पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल निवासी स्कीम नंबर 78, राहुल पुत्र रामलाल सोलंकी निवासी भवानी नगर और अमन उर्फ लाल उर्फ ऋषिराज पुत्र सियाराम चंदेल और समीर उर्फ सोनू पुत्र अकील मेव को 6 माह के लिए थाने में रोज हाजिरी देना होगी। इसके साथ ही रवि उर्फ काला पुत्र राजू सितोले निवासी राहुल गांधी नगर,सलमान पुत्र अब्दुल सईद कुरैशी निवासी लाल गली और मोहित उर्फ बिट्टू पुत्र प्यारेलाल नरवले निवासी जोशी मोहल्ला को एक साल के लिए थाने आना होगा।
2460 चाइनीज मांझा रोल पकड़े
चाइनीज मांझा से 30 नवंबर को रालामंडल क्षेत्र में नाबालिग की गला कटने से मौत हो गई थी। इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने पुलिस के जोन चार ने वृहद स्तर पर अभियान चलाया था। अभियान के तहत पुलिस ने दो माह में 21 युवकों (बेचने, उपयोग करने वाले) पर कार्रवाई कर 2460 मांझा रोल जब्त किए हैं। जब्त रोल की कीमत 8 लाख रुपए हैं।